Fastag Rules : फास्टैग कानून को लेकर सरकार ने जारी किया ये नियम, हो जाए सावधान! नहीं तो करना पड़ेगा भुगतान!
नई दिल्ली, 07 अप्रैल। Fastag Rules : सरकार के द्वारा फास्टैग नियम कानून बनाये गए है जिसे बहुत ही पहले शुरू की गयी थी, जो वाहन विंडस्क्रीन पर तय किए गए प्रीपेड टैग हैं जो आपको बिना रुके टोल प्लाजा पर समर्पित लेन के माध्यम से जाने की अनुमति देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी (RFID) का उपयोग करके वाहनों की पहचान की जाती है और उसके बाद खाते से पैसा काट लिया जाता है। ज्यादातर लोगों को टोल का भुगतान करने में कोई समस्या नहीं होती है। वहीं टोल का भुगतान आसानी से हो सके, इसके लिए सरकार की ओर से भी कई उपाय किए गए हैं.वहीं लोगों को भी कई बार टोल के कारण लंबी लाइनों में लगना पड़ जाता है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिहाज से सरकार की ओर से FASTags की शुरुआत की गई थी. इससे लोग बिना रुके और भुगतान करके टोल क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि FASTags को लेकर लोगों को काफी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए।
जानिए क्या कहता है फास्टैग के नियम-
FASTag के नए नियमों में सबसे पहला और सबसे अहम ये है कि ये टैग सरकार की ओर से अनिवार्य कर दिए गए हैं। यदि आप बिना FASTag के FASTag लेन में प्रवेश करते हैं तो आप टोल राशि का दोगुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि आपका FASTag RFID या अपर्याप्त शेष राशि के कुछ नुकसान के कारण सेवा योग्य नहीं है, तो आपको टोल राशि का दोगुना भुगतान करना होगा।
अप्रैल 2020 से सरकार ने आपके वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करने के लिए को अनिवार्य कर दिया है, जिससे FASTag प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, भले ही आप अपनी कार को हाईवे पर नहीं ले जा रहे हों। 2017 के बाद से बिकने वाले ज्यादातर वाहन प्री-फिटेड फास्टैग के साथ आते हैं. इसलिए, यदि आप एक पुराने वाहन के मालिक हैं, तो आपको बनवाना होगा।