![CG Election 2023: Liquor shops will remain closed 48 hours before the end of voting, order issued](https://navbhaskarnews.com/wp-content/uploads/2023/11/Liquorw4e56-e1699972940773.jpg)
रायपुर, 14 नवंबर। CG Election 2023 : कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी 15 नवंबर को शाम 5 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित किया है. साथ ही इस समयावधि में सभी प्रकार की शराब दुकानें आदि बंद रखने के आदेश दिए हैं.
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संबंधी कार्य निर्विघ्न और निष्पक्षतापूर्वक कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश अनुरुप कलेक्टर डॉ. भुरे ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मतदान समाप्ति 17 नवंबर शाम 5 बजे से 48 घंटे पहले यानी 15 नवंबर शाम 5 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले के सभी देशी शराब दुकाने, विदेशी शराब दुकाने, होटलबार, असैनिक विनोदगृह को शुष्क अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए हैं. इस अवधि में शराब की कोई भी दुकान, रेस्तरां, होटल, क्लब और शराब बेचने, परोसने वाले प्रतिष्ठानों को किसी भी व्यक्ति चाहे वह जो भी हो, को शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं रहेगी.