
आयोग ने निगम के जनसूचना अधिकारी एवं एक्सईएन पर लगाया 20 हजार का जुर्माना।
नवभास्कर न्यूज. फरीदाबादः सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एडवोकेट एल.एन. पाराशर द्वारा मांगी गई जानकारी न देना नगर निगम के एक्सईएन को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने निगम के जनसूचना अधिकारी एवं एक्सईएन पर 20 हजार का जुर्माना लगाया। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलएन पाराशर ने बताया कि 16 अगस्त 2018 को भूमि की चकबंदी के संबंध मे नगर निगम से जानकारी मांगी थी। लेकिन नगर निगम जनसूचना अधिकारी संजीव गुप्ता ने जानकारी देने की बजाए मामले को टरकाते रहे। 29 अप्रैल 2019 को पाराशर ने जनसूचना अधिकारी के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने 15 मई 2019 को संबंधित जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नोटिस का जवाब न देने पर आयोग कई बार संबंधित अधिकारी पर सूचना देने का निर्देश देता रहा। आखिर में आयोग ने उक्त्त अधिकारी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि अधिकारी के वेतन से काटकर आयोग के पास जमा कराने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अभी तक संबंधित अधिकारी ने जुर्माना जमा नहीं कराया है।
(रिपोर्टःयोगेश अग्रवाल.9810366590)
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