
नवभास्कर न्यूज. फरीदाबादः 8 जून से हरियाणा के सभी जिलों में मंदिर, मजिस्द, गुरूद्वारे, चर्च व शापिंग मॉल खुलेंगे किंतु फरीदाबाद व गुरूग्राम में फिलहाल मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा , चर्च व शापिंग मॉल खोलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। शनिवार को हुई एक बैठक के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इन दो जिलों में कोरोना के सर्वाधिक केसों के चलते यह निर्णय लिया गया है। राज्य के बाकि जिलों में यह छूट दी जा रही है, वहां लोग रेस्टोंरेंट व होटल खोल सकते हैं , मगर इसके लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। होटल व रेस्टोरेंट में पचास प्रतिशत लोगों को ही बिठाया जा सकेगा। पूरे होटल को सेनीटाईज करना होगा। ग्राहक व होटल कर्मचारियों के बीच छ फुट का गेप बनाना होगा। इसके अलावा ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी व मेज को सेनीटाईज करना होगा। इसके अलावा भी तमाम उपाय करने होंगे,उसके बाद ही होटल व रेस्टोरेंट को खोला जा सकेगा।
इसी प्रकार से धार्मिक स्थलों में भी कड़े उपाय के बाद ही उनको खोलने की अनुमति दी गई है। मंदिरों में घंटा बजाने, पवित्र जल का छिडक़ाव करने ,मूर्ति को छूने व प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थलों में ये नियम लागू रहेंगे। श्रद्धालुओं के आने से पहले उन्हें सेनीटाईज करने की व्यवस्था करनी होगी। शापिंग मॉल में भी आने व जाने के अलग अलग रास्ते की व्यवस्था करनी होगी। मुख्य गेट पर सेनीटाईजर टनल लगाना होगा। सभी इंतजाम के बाद ही मॉल को खोला जा सकेगा। डिप्टी सीएम के अनुसार गुरूग्राम व फरीदाबाद में हर रोज तेजी से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इसलिए निर्णय लिया गया है कि फिलहाल 8 जून से दी जाने वाली छूट में इन दोनों जिलों को शामिल नहीं किया जाएगा।
बताया गया है कि फरीदाबाद व गुरूग्राम के धार्मिक स्थलों में नमाज, जागरण और चर्च में इकठ्ठे होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं होटल व रेस्टोरेंट खोलने को लेकर जिला उपायुक्त द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। नए नियम 8 जून से लागू किए जाएंगे। बताया गया है कि इन दोनों जिलों में प्रतिबंधों को लेकर प्रशासन व सरकार पूरी तरह से गंभीर हैं।
रिपोर्टःयोगेश अग्रवाल